खगड़िया सांसद राजेश वर्मा दिल्ली पहुंच पीड़ित परिवार से मिले… चिराग पासवान की ओर से 2 लाख रुपये की सहायता… हर हाल में न्याय दिलाने का ऐलान

खगड़िया सांसद राजेश वर्मा दिल्ली पहुंच पीड़ित परिवार से मिले… चिराग पासवान की ओर से 2 लाख रुपये की सहायता… हर हाल में न्याय दिलाने का ऐलान

खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/खगड़िया जिला अंतर्गत तेतरावाद पंचायत के खरगी तिरासी निवासी स्वर्गीय पाण्डव कुमार की दिनांक 26 अप्रैल को दिल्ली में एक पुलिसकर्मी द्वारा की गई कथित निर्मम हत्या की घटना अत्यंत दुःखद एवं निंदनीय है। यह अमानवीय कृत्य मानवता को शर्मसार करने वाला है, जिसे किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों द्वारा माननीय सांसद राजेश वर्मा के कार्यालय को सूचित किया गया। तत्पश्चात सांसद श्री वर्मा ने तत्काल संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस के वरीय अधिकारियों से वार्ता कर दोषी के विरुद्ध त्वरित एवं कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उनके सतत प्रयासों के फलस्वरूप आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। माननीय सांसद राजेश वर्मा ने दिल्ली पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की तथा उन्हें ढांढस बंधाते हुए आश्वस्त किया कि इस जघन्य अपराध में शामिल दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। इस दुःख की घड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान द्वारा पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, जो एक संवेदनशील एवं सराहनीय पहल है। साथ ही माननीय सांसद राजेश वर्मा के अनुरोध पर बिहार सरकार द्वारा भी सकारात्मक पहल करते हुए पीड़ित परिवार को श्रम अधिनियम के तहत 4 लाख रुपये एवं मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। माननीय सांसद राजेश वर्मा ने यह भी आश्वस्त किया कि दिल्ली सरकार एवं बिहार सरकार की ओर से पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि वे एक भाई के रूप में सदैव पीड़ित परिवार के साथ खड़े रहेंगे। माननीय सांसद राजेश वर्मा ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि कानून के रखवाले द्वारा इस प्रकार की अमानवीय घटना समाज में भय और अविश्वास का माहौल उत्पन्न करती है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विधिक अस्वीकरण (Disclaimer):
कौशी एक्सप्रेस समाचार पत्र/पोर्टल में प्रकाशित अथवा प्रसारित समाचार, विज्ञप्ति, लेख एवं सूचनाएँ संबंधित संस्थान, संगठन, व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर प्रकाशित/प्रसारित की जाती हैं। उक्त सामग्री में वर्णित तथ्यों, दावों, कथनों एवं विचारों की सत्यता, वैधता एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रेषक का होगा। संपादक, प्रकाशक अथवा संस्थान किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कानूनी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संपादक/प्रकाशक को संशोधन, संक्षेपण, निरस्तीकरण अथवा प्रकाशन अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नोट: इस प्रकाशन/प्रसारण से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार केवल खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को ही मान्य होगा।

नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
*

 

 

 

Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close
Close