
खगड़िया: 30 अक्टूबर को जिले के सभी राजस्व गांवों में मनेगा पीएम-किसान उत्सव दिवस… 1.12 लाख किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त… खाते में आएंगे 2,000 रुपए: डीएओ
खगड़िया: 30 अक्टूबर को जिले के सभी राजस्व गांवों में मनेगा पीएम-किसान उत्सव दिवस… 1.12 लाख किसानों को मिलेगी 24वीं किस्त… खाते में आएंगे 2,000 रुपए: डीएओ
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ जिलाधिकारी विक्रम विरकर के निर्देश पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 30 अक्टूबर 2026 को जिले के सभी राजस्व गांवों में पीएम-किसान उत्सव दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर गुजरात के बनासकांठा में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योजना की 24वीं किस्त की राशि लाभुक किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करेंगे। इसके तहत पात्र किसानों को 2,000 रुपये की किस्त मिलेगी। जिला प्रशासन के अनुसार, खगड़िया जिले में वर्तमान में 1 लाख 12 हजार 231 किसान इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वेबकास्ट के माध्यम से किया जाएगा। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार सभी ग्राम नोडल पदाधिकारियों को प्रसारण में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और अधिक से अधिक किसानों को कार्यक्रम से जोड़ने को कहा गया है। जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी किसानों की सहभागिता बढ़ाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।
जिला कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार पासवान ने बताया कि कृषि विभाग के निदेशक के निर्देश पर उत्सव दिवस के सफल आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को निर्धारित समय पर आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। किसानों को योजना की पात्रता और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों का भी सहारा लिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों से अपील की कि योजना का लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त करने के लिए फार्मर आईडी बनवाएं और योजना से जुड़ी आवश्यक प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें। प्रशासन का उद्देश्य उत्सव दिवस के माध्यम से अधिकाधिक किसानों तक योजना की जानकारी पहुंचाना और उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना है।
विधिक अस्वीकरण (Disclaimer):
कौशी एक्सप्रेस समाचार पत्र/पोर्टल में प्रकाशित अथवा प्रसारित समाचार, विज्ञप्ति, लेख एवं सूचनाएँ संबंधित संस्थान, संगठन, व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर प्रकाशित/प्रसारित की जाती हैं। उक्त सामग्री में वर्णित तथ्यों, दावों, कथनों एवं विचारों की सत्यता, वैधता एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रेषक का होगा। संपादक, प्रकाशक अथवा संस्थान किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कानूनी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संपादक/प्रकाशक को संशोधन, संक्षेपण, निरस्तीकरण अथवा प्रकाशन अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नोट: इस प्रकाशन/प्रसारण से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार केवल खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को ही मान्य होगा।
नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
*




