खगड़िया: बलुआही ठाकुरबाड़ी में धूमधाम से मनेगा झूलन महोत्सव… अंतर्राज्यीय दंगल में जुटेंगे नामचीन पहलवान

खगड़िया: बलुआही ठाकुरबाड़ी में धूमधाम से मनेगा झूलन महोत्सव… अंतर्राज्यीय दंगल में जुटेंगे नामचीन पहलवान…

खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/बलुआही ठाकुरबाड़ी में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी झूलन महोत्सव धूमधाम एवं उत्साह के साथ मनाया जाएगा। झूलन महोत्सव के अवसर पर 24 अगस्त से 28 अगस्त 2026 तक विभिन्न धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं 24 से 27 अगस्त तक अंतर्राज्यीय दंगल (कुश्ती) प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। कुश्ती (दंगल) कमिटी के सदस्य सह वार्ड पार्षद रणवीर कुमार ने बताया कि 24 अगस्त से 26 अगस्त तक भजन-कीर्तन का आयोजन होगा। जबकि 27 एवं 28 अगस्त को रात्रि 9 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 24 से 28 अगस्त तक प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे ठाकुर जी की आरती के बाद भोग का महाप्रसाद श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया जाएगा। 24 अगस्त को लड्डू भोग, 25 अगस्त को बर्फी भोग, 26 अगस्त को खीर भोग, 27 अगस्त को हलवा भोग तथा 28 अगस्त को तसमय भोग का प्रसाद वितरण किया जाएगा। इधर, 24 अगस्त से 27 अगस्त तक प्रतिदिन शाम 3 बजे से 6 बजे तक दंगल (कुश्ती) प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। दंगल के अखाड़े पर पूरे विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण किया जा चुका है। राजद जिलाध्यक्ष सह बलुआही ठाकुरबाड़ी के सदस्य मनोहर कुमार यादव ने बताया कि दंगल के अखाड़े पर विधि-विधान के साथ ध्वजारोहण किया गया। अखाड़े की परंपरा के अनुसार ध्वजारोहण के बाद ही पहलवान अखाड़े पर अभ्यास शुरू करते हैं। इसके बाद आसपास के पहलवान बलुआही ठाकुरबाड़ी के अखाड़े पर अभ्यास कर रहे हैं, ताकि वे दंगल प्रतियोगिता में पूरी तैयारी के साथ भाग ले सकें। उन्होंने बताया कि झूलन महोत्सव के अवसर पर आयोजित अंतर्राज्यीय दंगल प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश सहित बिहार के राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता को लेकर स्थानीय लोगों एवं कुश्ती प्रेमियों में खासा उत्साह है।

 

विधिक अस्वीकरण (Disclaimer):
कौशी एक्सप्रेस समाचार पत्र/पोर्टल में प्रकाशित अथवा प्रसारित समाचार, विज्ञप्ति, लेख एवं सूचनाएँ संबंधित संस्थान, संगठन, व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर प्रकाशित/प्रसारित की जाती हैं। उक्त सामग्री में वर्णित तथ्यों, दावों, कथनों एवं विचारों की सत्यता, वैधता एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रेषक का होगा। संपादक, प्रकाशक अथवा संस्थान किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कानूनी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संपादक/प्रकाशक को संशोधन, संक्षेपण, निरस्तीकरण अथवा प्रकाशन अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नोट: इस प्रकाशन/प्रसारण से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार केवल खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को ही मान्य होगा।

नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
*

 

 

Live Share Market

जवाब जरूर दे 

आप अपने सहर के वर्तमान बिधायक के कार्यों से कितना संतुष्ट है ?

View Results

Loading ... Loading ...

Related Articles

Back to top button
Close
Close