
खगड़िया: पूर्व मुखिया रेखा देवी के निधन से रहीमपुर में शोक की लहर… समाज को अपूर्णीय क्षति, जनसेवा के लिए हमेशा याद की जाएंगी : शास्त्री
खगड़िया: पूर्व मुखिया रेखा देवी के निधन से रहीमपुर में शोक की लहर…
समाज को अपूर्णीय क्षति, जनसेवा के लिए हमेशा याद की जाएंगी : शास्त्री
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ सदर प्रखंड अंतर्गत रहीमपुर उत्तरी पंचायत की पूर्व मुखिया रेखा देवी के आकस्मिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके निधन की खबर मिलते ही पंचायतवासियों, जनप्रतिनिधियों एवं शुभचिंतकों में गहरा दुख व्याप्त हो गया।
रेखा देवी वर्तमान मुखिया निरंजन चौधरी की धर्मपत्नी थीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंचायत के विकास, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समरसता एवं जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए थे। वे अपने सरल स्वभाव, मिलनसार व्यक्तित्व और सेवा भावना के कारण क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थीं।
जदयू जिला प्रवक्ता एवं समाजसेवी आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि रेखा देवी का निधन समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि रेखा देवी ने शिक्षा, स्वच्छता, गरीब कल्याण योजनाओं तथा आपदा पीड़ितों की सहायता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी। पंचायत के विकास में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।
उन्होंने कहा कि रेखा देवी ने जनप्रतिनिधि के रूप में जिस निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके निधन से पंचायतवासियों को गहरा आघात पहुंचा है।
शास्त्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोक संतप्त परिवार को इस कठिन घड़ी में धैर्य और संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।
विधिक अस्वीकरण (Disclaimer):
कौशी एक्सप्रेस समाचार पत्र/पोर्टल में प्रकाशित अथवा प्रसारित समाचार, विज्ञप्ति, लेख एवं सूचनाएँ संबंधित संस्थान, संगठन, व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर प्रकाशित/प्रसारित की जाती हैं। उक्त सामग्री में वर्णित तथ्यों, दावों, कथनों एवं विचारों की सत्यता, वैधता एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रेषक का होगा। संपादक, प्रकाशक अथवा संस्थान किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कानूनी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संपादक/प्रकाशक को संशोधन, संक्षेपण, निरस्तीकरण अथवा प्रकाशन अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नोट: इस प्रकाशन/प्रसारण से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार केवल खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को ही मान्य होगा।
नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
*




