
खगड़िया: सर्पदंश से महिला की मौत…जदयू ने आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये अनुदान देने की उठाई मांग…
खगड़िया: सर्पदंश से महिला की मौत…जदयू ने आश्रित परिवार को 4 लाख रुपये अनुदान देने की उठाई मांग…
खगड़िया /कौशी एक्सप्रेस/ सदर प्रखंड के काशीपुर पंचायत स्थित वार्ड संख्या-05 निवासी 67 वर्षीय रानी देवी की सर्पदंश से हुई मौत के बाद जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने शोक व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से मृतका के आश्रित परिवार को आपदा राहत कोष से चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।
गत सोमवार को जदयू जिलाध्यक्ष अनुराधा कुमारी कुशवाहा एवं जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री सदर अस्पताल पहुंचे और दिवंगत रानी देवी के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित कर शोक-संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया। नेताओं ने परिजनों को हरसंभव सहयोग का आश्वासन भी दिया।
इस दौरान जिलाध्यक्ष अनुराधा कुशवाहा ने सिविल सर्जन से दूरभाष पर बातचीत कर पोस्टमार्टम प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने का अनुरोध किया, जिसके बाद आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई।
जदयू जिलाध्यक्ष अनुराधा कुमारी कुशवाहा, जिला प्रवक्ता आचार्य राकेश पासवान शास्त्री, विधानसभा प्रभारी धर्मेंद्र महतो तथा काशीपुर पंचायत के मुखिया अमरजीत कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि रानी देवी की असामयिक मृत्यु अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति तथा शोकाकुल परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की।
नेताओं ने जिला प्रशासन से आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों के तहत मृतका के आश्रित परिवार को चार लाख रुपये की अनुग्रह सहायता राशि अविलंब उपलब्ध कराने की मांग की।
जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 9 बजे रानी देवी को उनके घर के समीप एक विषैले सर्प ने बाएं पैर के अंगूठे में डंस लिया था। परिजन उन्हें तत्काल इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से पीड़ित परिवार को शीघ्र सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है।
इस अवसर पर जदयू नेता संजय कुमार पटेल, अधिवक्ता प्रमोद सिंह, अबलू सिंह हर्षवर्धन कुशवाहा सहित कई स्थानीय गणमान्य व्यक्ति एवं परिजन उपस्थित थे।
विधिक अस्वीकरण (Disclaimer):
कौशी एक्सप्रेस समाचार पत्र/पोर्टल में प्रकाशित अथवा प्रसारित समाचार, विज्ञप्ति, लेख एवं सूचनाएँ संबंधित संस्थान, संगठन, व्यक्ति अथवा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई गई प्रेस विज्ञप्ति, दस्तावेज़ अथवा जानकारी के आधार पर प्रकाशित/प्रसारित की जाती हैं। उक्त सामग्री में वर्णित तथ्यों, दावों, कथनों एवं विचारों की सत्यता, वैधता एवं संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्रेषक का होगा। संपादक, प्रकाशक अथवा संस्थान किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष कानूनी दायित्व हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संपादक/प्रकाशक को संशोधन, संक्षेपण, निरस्तीकरण अथवा प्रकाशन अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नोट: इस प्रकाशन/प्रसारण से उत्पन्न किसी भी विवाद अथवा कानूनी कार्यवाही हेतु क्षेत्राधिकार केवल खगड़िया व्यवहार न्यायालय तथा पटना उच्च न्यायालय को ही मान्य होगा।
नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
*




