भागलपुर: मा. जिला सत्र न्यायाधीश श्री ए.के पाण्डेय की अपार दूरदर्शिता के कारण वैवाहिक जीवन की रक्षा का अद्भुत सराहनीय प्रयास हुआ सफल…इलाहाबाद बैंक के युवा मैनेजर ओंकारनाथ अर्पण व धर्मपत्नी रिम्पा ने साथ रहने की आपसी सहमति जताई..

भागलपुर: मा. जिला सत्र न्यायाधीश श्री ए.के पाण्डेय की अपार दूरदर्शिता के कारण वैवाहिक जीवन की रक्षा का अद्भुत सराहनीय प्रयास हुआ सफल…इलाहाबाद बैंक के युवा मैनेजर ओंकारनाथ अर्पण व धर्मपत्नी रिम्पा ने साथ रहने की आपसी सहमति जताई… भागलपुर/कोशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचनानुसार लोदीपुर थाना कांड संख्या 188/19 के नामजद आरोपी भागलपुर निवासी इलाहाबाद बैंक के युवा मैनेजर ओंकारनाथ अर्पण ने माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय में दिनांक 5.12.19 को अपनी धर्मपत्नी रिम्पा (पिता श्री विनय प्रसाद सिन्हा) एवं 4 वर्षीय पुत्र तनय, को अपने कार्यस्थल खीरी उत्तर प्रदेश ले जाने और पूरी सुरक्षा व सम्मान देने पर सहमति जाहिर की।
दूसरी तरफ एक 4 वर्षीय मासूम बेटे की मां रिम्पा ने माननीय कोर्ट में रोते-बिलखते हुए बताया कि उसे अपने पति ओंकारनाथ अर्पण से इस बात की पीड़ा रही है कि पति के सभी नामजद परिजनों ने शादी के बाद से दुत्कारा, उलाहना दी और दिनांक 19.10.19 को कमरे में बन्द कर जानलेवा  हमला कर घर से भगा दिया। लेकिन वह अपने पति के साथ सम्मानपूर्वक  रहना चाहती है।
मालूम हो कि लम्बी वार्तालाप सुनने के बाद भागलपुर के विद्वान न्यायप्रिय मा0 न्यायधीश श्री ए.के. पाण्डेय ने दोनों पक्षों को वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाने पर स्नेहपूर्वक समझाते हुए आरोपी ओंकारनाथ अपर्ण को आदेश दिया कि वे अपनी पत्नी और बेटे को कार्य स्थल पर सम्मानपूर्वक ले जाये और उन्हें हर महीने पत्नी के साथ कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर कोर्ट को आश्वस्त करें कि वैवाहिक जीवन ठीकठाक है। माननीय न्यायाधीश महोदय ने रिम्पा को भी समझाया कि पिछली बातों को दरकिनार करते हुए वैवाहिक जीवन को कायम रखने में उसे पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने का एक बार प्रयास करना चाहिए।
विदित हो कि वैवाहिक जीवन की रक्षा का यह एक अदभुत सराहनीय प्रयास है जिसका श्रेय मा. न्यायाधीश श्री ए.के पाण्डेय जी की अपार दूरदर्शिता को जाता है।
सूत्रों का कहना है कि विवाहिता रिम्पा के मां-बाप, मामा-मामी और समस्त परिजनों ने इस फैसले और आपसी सहमति का हृदय से स्वागत  करते हुए मा0 न्यायाधीश महोदय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

 

नोट- किसी भी प्रसारित समाचार से संपादक का सहमत होना अनिर्वाय नहीं है।

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