खगड़िया: भू-माफिया डुमरिया-बुजुर्ग परबत्ता निवासी अखिलेश प्र. सिंह के फर्जीबाड़े का हुआ पर्दाफाश… कानून को आईना दिखाना मंहगा पड़ा… छल-प्रपंच से जमीन पर कायम अवैध कब्जा कबतक रहेगा ?- विधानचन्द्र मिश्र/CRPF जवान
खगड़िया: भू-माफिया डुमरिया-बुजुर्ग परबत्ता निवासी अखिलेश प्र. सिंह के फर्जीबाड़े का हुआ पर्दाफाश… कानून को आईना दिखाना मंहगा पड़ा… छल-प्रपंच से जमीन पर कायम अवैध कब्जा कबतक रहेगा ?- विधानचन्द्र मिश्र/CRPF जवान… खगड़िया/ कोशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचनानुसार परबत्ता प्रखंडन्तर्गत डुमरिया बुजुर्ग निवासी पीड़ित सीआरपीएफ के दारोगा विधानचन्द्र मिश्र पेसर स्व. कपिलदेव मिश्र ने भू-माफिया अखिलेश प्रसाद सिंह पे.स्व. नागेश्वर प्र.सिंह के विरुद्ध फर्जी रजिष्ट्री (केवाला संख्या-3961 दिनांक 21.6.1963) के अन्तर्गत जमीन की प्रामाणिक तथ्यों को छुपाने, अवैघ रुप में मौजा, तौजी नम्बर, खेसरा में फर्जीबाड़ा करने, अवैध जमाबन्दी 7 (2) कायम कर फर्जी राजस्व रसीद कटवाने का गंभीर आरोप लगाया है।
मालूम हो कि पीड़ित विधानचन्द्र मिश्रा ने तमाम आरोपों के संदर्भ में जिला प्रशासन सहित उच्चाधिकारियों के समक्ष इस फर्जीबाड़ा को बेनकाब करते हुए दस्तावेजों का पुलिंदा सुपुर्द कर न्याय और कानुनी कठोर कार्रवाई की मांग की है।
जिला राजस्व शाखा/जिलाधिकारी, खगड़िया द्वारा निर्गत चिट्ठी पत्रांक 1315 दिनांक 23.9.19 अन्तर्गत अपर समाहर्ता, खगड़िया ने जिला लोक शिकायत निवारण पदा. को लिखा कि परिवादी विधानचन्द्र मिश्रा पे. स्व0 कपिलदेव मिश्रा, डुमरिया बुजुर्ग, परबत्ता, खगड़िया के आवेदनपत्र की जांच की गई है, इस जांच प्रतिवेदन पर डीएम महोदय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है जिसे आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।
फर्जीबाड़ा का संक्षिप्त कहानी-
परबत्ता अंचल में राजस्वव रिकार्ड को संबंधित सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने बर्वाद कर दियाा तथा दाखिल खारीज नियमावली की अवहेलना करते हुए फर्जी जमाबन्दी 7(2) कायम किया गया। आरोपी भूमाफिया अखिलेश प्र. सिंह ने फर्जी केबाला 3960 दिनांक 21.6.63 के अनुसार मौजा साहतपुर/ सोहतपुर अगुवानी की जमीन खरीदी गइ्र जबकि सच्चाई यह है कि यह क्षेत्र मौजा साहतपुर/सोहतपुर अगुवानी अंचल, परबत्ता हल्का-5 में राजस्व गांव ही नहीं है। और इसी केबाला को आधार बनाकर भूमाफिया अखिलेश सिंह ने पीड़ित विधानचन्द्र मिश्र की जमीन जो मौजा सियादपुर अगुवानी इंगलिश मौजा की जमीन हड़पना चाह रहा है.. क्योंकि पंजी -2 में फर्जी जमाबन्दी 7(2) का लाभ लेना चाहता है, जो पूर्णरुपेन अवैध है। इस घोटाले की विस्तृत प्रामाणिक दस्तावेज जिला लोक शिकायत निवारण पदा. के समक्ष लाये गये और दिनांक 19.10.19 को संबंधित जि.लो.शि.नि.पदा. श्री भूपेन्द्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट अन्तिम आदेश इस प्रकार निर्गत किया-
‘‘ अंचल अधिकारी, परबत्ता को निर्देश दिया जाता है कि अपर समाहर्ता , खगड़िया द्वारा की गई जांच के आलोक में दस्तावेज हेराफेरी करनेवाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए परिवादी की शिकायत का निवारण करना सुनिश्चित करें’’। जारी…