
खगड़िया: कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ का ऑन द स्पॉट जिलाधिकारी ने रोका वेतन… विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे ससमय पूर्ण करना खगड़िया जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है – नवीन कुमार, डीएम
खगड़िया: कार्य में लापरवाही बरतने वाले बीएलओ का ऑन द स्पॉट जिलाधिकारी ने रोका वेतन… विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जिसे ससमय पूर्ण करना खगड़िया जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है – नवीन कुमार, डीएम
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ आज गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार एवं उप विकास आयुक्त (DDC) द्वारा चौथम प्रखंड के तेलोंझ पंचायत तथा गोगरी प्रखंड के महेशखुंट एवं रामपुर पंचायत का दौरा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत आम जनता को जागरूक किया और कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। भ्रमण के दौरान उन्होंने आम नागरिकों और पंचायत प्रतिनिधियों से सीधे संवाद किया। एक पंचायत मुखिया ने बताया कि “बीएलओ घर-घर जाकर कार्य कर रहे हैं और नाम जोड़ने के लिए एन्युमरेशन फॉर्म भरवाने में कोई परेशानी नहीं है।” हालांकि रामपुर पंचायत भ्रमण के दौरान एक बुज़ुर्ग परिवादी ने शिकायत की कि बीएलओ ने कहा कि “मैं 10 दिन बाद फॉर्म लेने आऊंगा।” इस पर जिलाधिकारी श्री नवीन कुमार ने तत्काल मौके पर बीएलओ को बुलाकर पूछताछ की। जांच में यह पाया गया कि बीएलओ ने मात्र 8 एन्युमरेशन फॉर्म ही भरे थे और उनमें से एक भी फॉर्म अपलोड नहीं किया गया था। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उक्त बीएलओ को कार्य से हटा दिया गया और उसके स्थान पर अन्य बीएलओ की नियुक्ति की गई, साथ ही उसका मानदेय भी रोका गया। श्री नवीन कुमार ने सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारियों (EROs) को निर्देशित किया कि पंचायत सुविधा केंद्रों पर समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। बीएलओ को यह भी निर्देश दिया गया कि वे तत्परता एवं जिम्मेदारी से कार्य करें।
जनहित में संदेश
खगड़िया प्रशासन आप सभी से आग्रह करता है कि किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें।
✅ एन्युमरेशन फॉर्म भरवाने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना है।
✅ यदि आपका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तो आपको किसी भी प्रकार का दस्तावेज़ देने की आवश्यकता नहीं है।
✅ 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे नागरिकों को अपनी जन्मतिथि/जन्मस्थान को प्रदर्शित करते हुए कोई भी एक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके लिए मान्य दस्तावेज़ों की सूची निम्नलिखित है:
1. तकसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी तदनुसार कोई पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. 01.07.1987 से पहले भारत में सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/बैंक/डाकघर/LIC/PSU द्वारा जारी तदनुसार कोई पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/दस्तावेज़।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. OBC/SC/ST हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (NRC) (जहां भी मौजूद हो)।
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तदनुसार जारी परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
जिला प्रशासन यह सुनिश्चित कर रहा है कि विशेष सघन पुनरीक्षण कार्यक्रम पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ संपन्न हो। किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नोट- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक
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