
खगड़िया: स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न… डीएम नवीन कुमार ने दी सख्त चेतावनी – अनियमितता बर्दाश्त नहीं…
खगड़िया: स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न… डीएम नवीन कुमार ने दी सख्त चेतावनी – अनियमितता बर्दाश्त नहीं…
खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभाग से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि स्वास्थ्य एक आवश्यक सेवा है, अतः इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनियमितता को किसी भी स्थिति में सहन नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों और कर्मियों को अनुशासन एवं पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित करना होगा।
1. आधारभूत संरचना एवं भवन संबंधी आवश्यकताएँ:
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि यदि किसी स्वास्थ्य केन्द्र को आधारभूत संरचना या भूमि की आवश्यकता है, तो सिविल सर्जन तत्काल उसका प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं।
2. सूचना एवं सुविधा सुनिश्चितता:
सभी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों (HWCs) के संचालन और प्रचार-प्रसार को प्राथमिकता दी जाए। जिन स्थानों पर सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ किराए पर भवन लेकर HWC चलाना सुनिश्चित किया जाए।
HWCs में नियमित जलापूर्ति, औषधियों की उपलब्धता तथा अन्य सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएं।
सभी केन्द्रों के बाहर कर्मचारियों का नाम, मोबाइल नंबर एवं उपलब्ध सेवाओं की सूची स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए।
प्रत्येक OPD रजिस्टर में मरीजों की संख्या के साथ उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज करना अनिवार्य किया गया है।
3. मानव संसाधन:
ANM/GNM की प्रतिनियुक्ति से संबंधित अद्यतन सूची विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनका युक्तिसंगत पुनर्संयोजन (rationalisation) किया जा सके।
जो चिकित्सक लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उनके विरुद्ध प्रतापत्र ‘क’ का प्रस्ताव भेजा जाए।
सभी ANM, GNM एवं MOIC को निर्देशित किया गया है कि वे अपने आवास उसी स्थान पर रखें जहाँ उनकी प्रतिनियुक्ति है।
साथ ही, सभी MOIC अपने आवासीय पते की सूची, मकान मालिक का नाम और मोबाइल नंबर विभाग को उपलब्ध कराएं ताकि आवश्यकता पड़ने पर जांच की जा सके।
4. दवा और चिकित्सा सुविधा का प्रचार-प्रसार:
जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि नागरिकों को मेडिकल स्टोर जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध हैं।
हर OPD में मरीजों की संख्या और मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए।
सभी केन्द्रों के कर्मियों को प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे और संध्या 5:00 बजे अपनी उपस्थिति संबंधित स्थल से ‘सेल्फी’ भेजनी होगी।
यदि कोई कर्मचारी लगातार तीन दिन लेट होता है, तो उसकी एक दिन की वेतन कटौती की जाएगी। इस व्यवस्था की निगरानी का कार्य MNE को सौंपा गया है।
5. स्वास्थ्य समिति गठन एवं निरीक्षण:
प्रत्येक PHC/CHC के लिए स्वास्थ्य समिति गठित कर निरीक्षण व ‘गैप एनालिसिस’ करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए एक समुचित रोस्टर तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है।
6. सिविल सर्जन को निर्देश:
सिविल सर्जन को सभी अस्पतालों का नियमित भ्रमण कर निरीक्षण करने एवं प्रत्येक दौरे की जांच-प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने का निर्देश भी जिलाधिकारी द्वारा दिया गया।
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