खगड़िया अंचल के राजस्व कर्मचारी अमित कुमार को कार्य में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, DM अमित कुमार पांडेय ने किया निलंबित…

खगड़िया अंचल के राजस्व कर्मचारी अमित कुमार को कार्य में लापरवाही बरतना पड़ा महंगा, DM अमित कुमार पांडेय ने किया निलंबित…

खगड़िया/ कौशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचनानुसार डीएम अमित कुमार पांडेय ने राजस्व कार्यों में गंभीर लापरवाही बरतने वाले राजस्व कर्मचारी अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। श्री कुमार खगड़िया अंचल अंतर्गत हल्का उत्तर माड़र एवं हल्का रसौंक के राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। जिला राजस्व शाखा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, दिनांक 30 अप्रैल 2025 को जिला समाहरणालय स्थित राजस्व शाखा में ऑनलाईन जमाबंदी, आधार सीडिंग, परिमार्जन प्लस एवं अन्य राजस्व कार्यों की समीक्षा की गई। इस समीक्षा में पाया गया कि संबंधित हल्कों के विभिन्न मौजों — उत्तर माड़र, पिपरैल, सहुरी तथा रसौंक — में बड़ी संख्या में ऑनलाईन जमाबंदियों में लगान अद्यतन नहीं हुआ है।विशेष रूप से मौजा उत्तर माड़र , पिपरैल , सहुरी और रसौंक में जमाबंदियों में लगान अब भी Missing की स्थिति में है, जबकि 24 से 30 अप्रैल तक की समीक्षा अवधि में राजस्व कर्मचारी द्वारा केवल उत्तर माड़र में 20 और रसौंक में मात्र 6 जमाबंदियों में ही अद्यतन किया गया। पिपरैल और सहुरी में अद्यतन की प्रगति शून्य रही। इतना ही नहीं, आधार सीडिंग कार्य की स्थिति भी अत्यंत निराशाजनक रही।परिमार्जन प्लस पोर्टल के तहत Rectification in digitized jamabandi एवं Digitization of jamabandi not available online से संबंधित भी कई आवेदन लंबित हैं। बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन द्वारा बार-बार VC, बैठकों एवं लिखित आदेशों के माध्यम से राजस्व कार्यों को प्राथमिकता पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके, श्री अमित कुमार द्वारा राजस्व कार्यों के निष्पादन में न तो अपेक्षित रुचि दिखाई गई और न ही निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। जिला प्रशासन का मानना है कि इस प्रकार की लापरवाही से न केवल जिला की रैंकिंग प्रभावित होती है, बल्कि राजस्व प्रशासन की छवि भी धूमिल होती है। अतः, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत श्री अमित कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। विदित हो कि निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोगरी कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन यापन भत्ता देय होगा।

नोटं- प्रसारित समाचार की जिम्मेवारी प्रेस की नहीं है तथा विज्ञापनों की प्रामाणिकता से प्रेस का कोई सबंध नहीं है – संपादक

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