अनु.जाति एवं अनु.जन जाति अत्याचार निवारण नियम का 28 वाँ लागू वर्षगांठ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित…

अनु.जाति एवं अनु.जन जाति अत्याचार निवारण नियम का 28 वाँ लागू वर्षगांठ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित…अनु.जाति एवं अनु.जन जाति अत्याचार निवारण नियम का 28 वाँ लागू वर्षगांठ पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित...खगड़िया/ कोशी एक्सप्रेस/ आज 31 मार्च को रहीमपुर मध्य पंचायत के नन्हकू मंडल टोला स्थित अश्वनी स्मृति सभागार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण नियम लागू का 28 वाँ वर्षगाँठ समारोह आयोजित किया गया।  समारोह का उद्घाटन जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति ,अनु.जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के नियम,खगड़िया के वरिष्ठ सदस्य राम लखन प्रसाद पासवान, प्रोफेसर तरूण प्रसाद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार भानू प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान, जदयू की प्रदेश महासचिव साधना देवी, पूर्व अंचलाधिकारी सत्यनारायण पासवान,पुलिस सब इन्सपेक्टर जयजयराम पासवान व कनीय वैज्ञानिक डॉ अमित कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।समारोह की अध्यक्षता कांग्रेस जिला अध्यक्ष कुमार भानू प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने की।जबकि मंच संचालन दलित युवा संग्राम परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने किया ।

रामलखन प्रसाद पासवान तथा प्रो0 तरूण प्रसाद ने कहा कि हमारे समुदाय के व्यक्तियों में आज भी शिक्षा जरूरी है उतनी जितनी खाने को रोटी है।जबतक शिक्षित नहीं होंगे तबतक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम व नियम को समझ नहीं सकते।अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद् के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष बासूकीनाथ पासवान ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए अपने अधिकारों के लिए संगठित होंने पर बल दिया।साथ ही उन्होंने मुत्यूभोज पर बैंड लगाने पर भी बल दिया ।
अपने अध्यक्षीय संबोधन में कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान ने कहा है कि वर्ष 1989 तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी के कार्यकाल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सांसद में पारित कराया।फिर इसी अधिनियम के तहत् 31 मार्च 1995 में नियम लागू किया गया।जिसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व शोषित व्यक्तियों को कल्याण विभाग के द्वारा अनुदान का प्रावधान है ,इस बाबत हमारे समाज के लोगों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने की जरूरत है।कल्याण विभाग के द्वारा प्रचार प्रसार होंना चाहिए।
संजय पासवान अधिवक्ता ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के नियमों को विस्तृत रूप से लोगों को बतलाया। जिला सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति से लेकर उपर तक की समिति के अधिकारों के बाड़े में जानकारी दिया।
कनीय वैज्ञानिक डॉ अमित कुमार ने कहा कि अपने समाज के दबे कुचले,पीछड़े परिवार को मदद करें तभी समाज सुधार हो सकता है ।
जदयू नेत्री साधना देवी एवं आचार्य राकेश पासवान शास्त्री ने बताया कि अनु.जाति एवं अनु. जनजाति अत्याचार निवारण नियम 31 मार्च 1995 में प्रदत्त अधिकार का लाभ दिये हैं उसका हमारे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पीड़ित व शोषित व्यक्ति जानकारी के आभाव में लाभ नहीं ले पाते हैं।इसलिए इन समुदाय के व्यक्तियों में जागरूकता कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से इस तरह का कार्यक्रम आयोजित किया जाना लाजिमी है।
समारोह को कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के कनीय वैज्ञानिक डॉ अमित कुमार , पूर्व अंचलाधिकारी सत्यनारायण पासवान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ के सचिव चन्द्रशेखर मंडल, शिक्षक महावीर दास, कवि सूर्य कुमार पासवान, बामसेफ के प्रांतीय नेता मोनी पासवान, पुलिस सब इन्सपेक्टर जयजयराम पासवान, पुलिस सब इन्सपेक्टर राजकिशोर पासवान ,बहुजन मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण पासवान ने इस नियम के विभिन्न उप नियमों व प्रावधानों को लेकर मासिक कन्वेंशन आयोजन करने पर बल दिया।
इस अवसर पर डॉ पुरातन गांधी, विन्देश्वरी पासवान, रामस्वरूप पासवान,अरूण पासवान अधिवक्ता, शिक्षक नरेन्द्र कुमार उर्फ सिकेन्द्र दास, आनन्दी पासवान,अवधेश पासवान, रामकली पासवान, अंकेश कुमार, सरोज पासवान, जयकांत पासवान, मिथलेश कुमार, अनिकेत कुमार, अभय कुमार,शिक्षक रमेश कुमार,हरिवंश कुमार ,प्रेम लता देवी,रेखा देवी ,आशा देवी ,इन्द्रा देवी,जॉनसन, सूर्यवंश कुमार ,नीतीश कुमार व श्रीराम आदि विभिन्न जगहों से आये दर्जनों गणमान्य उपस्थित थे। कार्यक्रम के बीच बीच में भीम संगीत के कलाकारों के द्वारा प्रस्तुत किये गये अंधविश्वास, छुआ-छूत, शोषण,हत्या, अत्याचार जैसे पूर्व घटित घटनाओं पर आधारित एकांकी नाटक दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों को रौंगटे खड़ा कर दिया

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