
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर खगड़िया में कसी जा रही सुरक्षा की कमर, 07 से 14 मई तक सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य…
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर खगड़िया में कसी जा रही सुरक्षा की कमर.. 07 से 14 मई तक सभी थाना क्षेत्रों में शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य…
खगड़िया/कौशी एक्सप्रेस/ बिहार में प्रस्तावित आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 के मद्देनजर जिला प्रशासन खगड़िया ने सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी खगड़िया के निर्देशानुसार 07 मई से 14 मई 2025 तक जिले के सभी थाना परिसरों में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों (लाइसेंसधारकों) के शस्त्रों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। इस आशय का आदेश जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश संख्या 96/शस्त्र, दिनांक 24 अप्रैल 2025 को निर्गत किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्देशित किया गया है कि चुनाव अवधि में शांति, विधि-व्यवस्था एवं जनसुरक्षा के दृष्टिकोण से यह सत्यापन आवश्यक है। सत्यापन की तिथि एवं समय:
शस्त्रों का भौतिक सत्यापन प्रतिदिन पूर्वाह्न 11:00 बजे से अपराह्न 03:00 बजे तक संबंधित थाना परिसरों में किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरे आठ दिनों तक यानी 07 मई से 14 मई तक चलेगी।
कठोर कार्रवाई का निर्देश:
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निर्धारित अवधि में अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन नहीं कराया जाएगा, उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट 1959 एवं आर्म्स रूल्स 2016 के तहत सुसंगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
थाना वार सत्यापन स्थल:
खगड़िया जिले के सभी प्रमुख थाना परिसरों — जैसे खगड़िया नगर, गोगरी, परबत्ता, चौथम, बेलदौर, अलौली, महेशखूंट, पसराहा, गंगौर ओपी, इत्यादि में यह सत्यापन अभियान चलेगा। प्रत्येक थाना में नामित शस्त्र निरीक्षण पदाधिकारी द्वारा स्थानीय थानाध्यक्ष की उपस्थिति में यह कार्य संपादित किया जाएगा।
प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने समस्त शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि व समय पर अपने संबंधित थाना पहुँचकर अपने शस्त्रों का भौतिक सत्यापन अवश्य कराएं। यह सत्यापन प्रक्रिया न केवल कानून का पालन सुनिश्चित करती है, बल्कि समाज में सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक होती है।
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