खगड़िया सदर अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल हुए निलंबित…  सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने के आरोप में सीओ के विरुद्ध कार्रवाई हुई: संजय खंडेलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी 

खगड़िया सदर अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल हुए निलंबित… 
सरकारी कार्यों में बाधा पहुंचाने के आरोप में सीओ के विरुद्ध कार्रवाई हुई: संजय खंडेलिया, प्रदेश उपाध्यक्ष, बीजेपी

खगड़िया/कोशी एक्सप्रेस/ प्राप्त सूचना अनुसार सदर प्रखंड के अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
मालूम हो कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव अनिल कुमार पांडे द्वारा जारी पत्र के आलोक में संबंधित सीओ के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए समाहर्ता खगड़िया द्वारा समर्पित पत्र के पत्रांक 344 दिनांक 15.2.2025 द्वारा राजस्व विभाग कार्य का अंचल स्तर पर निष्पादन की स्थिति एवं गुणवत्ता के जांच के निमित्त अंचल कार्यालय खगड़िया के निरीक्षण उपरांत अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल खगरिया के विरुद्ध गठित आरोपपत्र में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने, विभागीय आदेश के बावजूद सुयोग्य श्रेणी के वास भूमि विहीन परिवारों को भूमि उपलब्ध कराने हेतु अभियान बसेरा 2 के तहत सर्वेक्षित परिवारों को बंदोबस्ती प्रमाण पत्र वितरण कार्य में शिथिलता बरतने, ऑनलाइन भूमि, दाखिल खारिज, ऑनलाइन जमाबंदी पंजी का परिमार्जन, शुद्धीकरण , सरकारी भूमि, सार्वजनिक जल निकायों पर अतिक्रमण हटाने, गृहस्थ वास भूमि बंदोबस्ती, ऑपरेशन भूमि दखल देहानि,भू मापी के अंतर्गत अभिलेख इत्यादि के मामलों को लंबित रखने सहित अनियमितता एवं अनुपालन में उदासीनता बरतने तथा उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना सहित माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश की अवहेलना करने जैसे कई आरोप प्रतिवेदित किए गए हैं।
समाहर्ता खगड़िया द्वारा प्रतिवेदन गंभीर आरोपों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सीओ को निलंबित करने का विभाग ने निर्णय लिया है। समाहर्ता खगड़िया के पत्रांक 344 दिनांक 15.02.2025 25 में उल्लेखित है कि खगड़िया अंचल ऐसा अंचल है, जहां राजस्व के कागजातों की घोर कमी है। ऐसी स्थिति में खगड़िया अंचल का कार्य श्री ब्रजेश कुमार पाटिल, अंचल अधिकारी से सुचारू रूप से नहीं चल सकता है। इनका कार्यशैली एवं कार्यभावना राजस्व प्रशासन के अनुकूल नहीं है। जिसके आलोक में खगड़िया अंचल के रैयतों एवं राजस्व हितों को देखते हुए श्री ब्रजेश कुमार पाटिल को निलंबित करने की अनुशंसा की गई है। मालूम हो कि अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल खगड़िया को बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के नियम 9 (1) क के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि के लिए ब्रजेश कुमार पाटिल को मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, मुंगेर प्रमंडल निर्धारित किया जाता है ।वही निलंबन अवधि में सीओ को नियमानुसार बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं नियमावली 2005 के नियम 10 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार अपर मुख्य सचिव अनिल कुमार पांडे ने  जिला अधिकारी खगड़िया को उपयुक्त विषय के संबंध में लिखा था कि उक्त सीओ के विरुद्ध कथित आरोप पत्र के आलोक में समर्पित स्पष्टीकरण की मांग की गई थी जो अब तक अप्राप्त है। निर्देशित करते हुए आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण में अंकित तथ्यों के संबंध में स्पष्ट मंतव्य गठित कर विभाग को एक पक्ष के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है।


बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया ने प्रेस को बताया कि संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा लगातार वैधानिक सरकारी कार्यों की उपेक्षा की जाती रही है लेकिन जिले के डीएम अमित कुमार पांडेय ने आम जनों की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए नियमानुसार उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देकर जनहित का बहुत बड़ा काम किया है।
उन्होंने बताया कि स्थानीय पीड़ित लोगों की शिक़ायत उनके पास पहुंच रही थी, श्री खंडेलिया ने विवादित अंचल अधिकारी ब्रजेश कुमार पाटिल के विरुद्ध संबंधित विभाग के वरीय अधिकारी तथा बिहार के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मौखिक व लिखित शिकायत की थी, इसका परिणाम आज सामने आया है।
वहीं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया ने बुलंद आवाज में कहा कि प्रदेश व देश में सुशासन की सरकार है, जनहित कार्यों की उपेक्षा करने वाले अधिकारी कानून की नजरों से नहीं बच पाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मियों की नियुक्ति आम जनता तथा सरकार के विकास कार्यों को विधिपूर्वक करने के लिए होता है,लेकिन कुछ अधिकारी अपना दायित्व भूल जाते हैं और अपने आप को मालिक समझ कर अपने पद का दुरपयोग करने लगते हैं।

 

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